पेण्ड्रा। दुष्कर्म के एक मामले में पेण्ड्रारोड एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने शादी का झांसा देकर अपहरण करके दैहिक शोषण करने वाले एक आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मामला थाना मरवाही क्षेत्र का है। आरोपी ने 21 दिसंबर 2020 को नाबालिग बालिका के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इस मामले में थाना मरवाही में शिकायत दर्ज की गई। इस दौरान अपहृत बालिका को आरोपी ओम प्रकाश नेताम पिता अभिराज सिंह नेताम उम्र 21 वर्ष निवासी चिल्हन टोला गुल्ली डांड के कब्जे से बरामद किया गया और धारा 366, 376 भादवि एवं 4-6 पास्को एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया।
इस मामले में पेंड्रारोड की विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने 15 जून को फैसला सुनाते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। इसके बाद उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को एक हजार रूपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक पंकज नगाइच के द्वारा की गई है साथ ही मामले की विवेचना उप निरीक्षक रोहित खुंटे के द्वारा की गई है।