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छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिक की मौत मामले में सरपंच और सचिव पर FIR, करंट की चपेट में आकर हुई थी मौत

बिलासपुर। तीन महीने पहले ग्राम पंचायत उनी में तालाब निर्माण के दौरान करंट की चपेट में आकर श्रमिक की मौत हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत की ओर से बिजली के खंभे को हटवाए बिना काम शुरू करा दिया गया। मामले में पुलिस ने सरपंच, सचिव, उप सरपंच और रोजगार सहायक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

सीपत क्षेत्र के उनी में रहने वाले अभिषेक कुमार यादव रोजी मजदूरी करते थे। इसके साथ ही वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। 17 मार्च की सुबह वे गांव में मनरेगा के तहत तालाब निर्माण के काम में मजदूरी के लिए गए थे। इस दौरान वे 11केवी बिजली की तार की चपेट में आ गए।

करंट से झुलसकर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद जांच में पता चला कि ग्राम पंचायत की ओर से बिजली के खंभे को हटाने के लिए विभाग में प्रस्ताव दिया गया था। इस पर बिजली विभाग की ओर से इस पर आने वाले खर्च का ब्योरा पंचायत को दे दिया गया। पंचायत की ओर से इसकी राशि बिजली विभाग में जमा नहीं की गई।

सरपंच और सचिव ने बिजली विभाग द्वारा लाइन शिफ्टिंग का इंतजार किए बिना ही तालाब निर्माण शुरू करा दिया गया। मेढ़ में मिट्टी पाटने के दौरान बिजली का तार नीचे आ गया। इसी की चपेट में आकर श्रमिक की मौत हो गई।

जांच के बाद पुलिस ने गांव के सरपंच रमेश साहू, उप सरपंच राजेंद्र सिंह, सचिव अशोक कुमार साहू,रोजगार सहायक अखिलेश्वर ठाकुर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का जुर्म दर्ज कर लिया गया है।

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