चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने वाले 11 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
रायपुर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट की धारा 67 (ए), 67(बी), 67(ख) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने बच्चों से संबंधित अश्लील विडियों अपलोड कर प्रसारित करने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंटरनेट के माध्यम से बच्चों से संबंधित अश्लील विडियों अपलोड कर प्रसारित किये थे। एण्टी क्राइम एवं सायबर यूनिट तथा संबंधित थानों की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों को चिन्हांकित कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 10 नग मोबाईल फोन एवं 11 नग सिम कार्ड जब्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध अलग- अलग थानों में आई.टी. एक्ट, पाक्सो एक्ट सहित भादवि. की धाराओं के तहत किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
कार्यवाही का विवरण इस प्रकार हैं –
01. थाना पण्डरी के अपराध क्रमांक 256/22 धारा 67, 67(ए) आई.टी. एक्ट के प्रकरण में आरोपी सुरेश चंद पिता जलसिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम कराही थाना फतेहपुर सिकरी जिला आगरा हाल पंचवटी नगर कांपा थाना पण्डरी रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग मोबाईल फोन व सिम जप्त किया गया है।
02. थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 117/22 धारा 67(ए), 67(बी) आई.टी. एक्ट के प्रकरण में आरोपी सरोज साहू पिता रामकुमार साहू निवासी अटल आवास बलाॅक नं. 10 कबीर नगर थाना कबीर नगर रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग मोबाईल फोन व सिम जप्त किया गया है।
03. थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 777/22 धारा 67(ए), 67(बी) आई.टी. एक्ट के प्रकरण में आरोपी विनय कुमार यादव पिता राम कुमार यादव निवासी गिरोद ग्राम टेकारी मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन व सिम जप्त किया गया।
04. थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 312/22 धारा 67, 67(ए), 67(बी) आई.टी. एक्ट एवं 15 पाॅक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी अतुल राव पिता पुनोलिक नासारे निवासी 52/540 भीम नगर सुन्दर नगर वार्ड नं. 66 रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से 01 नग मोबाईल व सिम फोन जप्त किया गया।
05. थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 512/22 धारा 67(बी) आई.टी. एक्ट के प्रकरण में आरोपी बबलू गोस्वामी पिता हेमगिरी गोस्वामी उम्र 24 साल निवासी फाफाडीह चैक थाना गंज रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन व सिम जप्त किया गया।
06. थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 537/22 धारा 67, 67(ख) आई.टी. एक्ट के प्रकरण में आरोपी योगेश वर्मा पिता कार्तिक राम वर्मा उम्र 21 साल निवासी ग्राम केसला वार्ड क्र 20 म.नं. 501 थाना खरोरा रायपुर को गिरफ्तार कर 01 नग मोबाईल फोन व सिम जप्त किया गया।
07. थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 400/22 धारा 67(ए) आई.टी. एक्ट एवं 292 भादवि.के प्रकरण में आरोपी मोह. अंसारी पिता मोह. मुमताज अंसारी उम्र 24 साल निवासी जैन मंदिर के पीछे सांकरा, थाना धरसींवा रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन व सिम को जप्त किया गया।
08. थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 401/22 धारा 67(ए) आई.टी. एक्ट एवं 292 भादवि. के प्रकरण में आरोपी भेनू यादव पिता रामकुमार यादव उम्र 22 साल निवासी वार्ड नं. 02 टाण्डा अकोली थाना धरसींवा को गिरफ्तार कर कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन व सिम को जप्त किया गया।
09. थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 402/22 धारा 67(ए) आई.टी. एक्ट एवं 292 भादवि. के प्रकरण में आरोपी रोहन धुरंधर पिता पवन धुरंधर उम्र 19 साल निवासी लोधीपारा चैक थाना पण्डरी रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन व सिम को जप्त किया गया।
10. थाना डी.डी. नगर के अपराध क्रमांक 375/22 धारा 67, 67(ए) आई.टी. एक्ट के प्रकरण में आरोपी विजय वर्मा पिता स्व. एस. एल. वर्मा निवासी वार्ड नं. 63 भाठागांव चैक रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से 01 नग सिम कार्ड जप्त किया गया है।
11. थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 165/22 धारा 67, 67(ख) आई.टी. एक्ट के प्रकरण में आरोपी शुभम सिंह पिता भगवान सिंह निवासी 12, शास्त्री बाजार थाना गोलबाजार रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन व सिम जप्त किया गया है।
पुलिस मुख्यालय द्वारा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को बच्चों व महिलाओं से संबंधित अश्लील वीडियो प्रसारित करने वालों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।