नई दिल्ली: केंद्र और राज्य सरकारें देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। इन सभी योजनाओं का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी के जन्म के बाद उसकी शिक्षा और शादी के खर्च के लिए एक भव्य सरकारी योजनाएं शुरू की है। इस योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत सरकार बालिका के जन्म के बाद माता-पिता को उसकी शिक्षा से लेकर शादी के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाती है। यदि आप भी मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज क्या है वह जान लें.
क्या है लाडली लक्ष्मी योजना?
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक शिक्षा और पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर आती है। राज्य सरकार बेटी के जन्म पर 11000 रूपये की सहायता देती है। इसके बाद स्कूल में दाखिले पर 5000 रूपये की सहायता से कक्षा छठी, नवी, दसवीं और 12वीं में जाने के बाद 5000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
शादी पर मिलते है 1 लाख रुपये
बेटी की उम्र 18 वर्ष की होने के बाद राज्य सरकार उसकी शादी के लिए 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देती है। यदि किसी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें आर्थिक मदद नहीं दी जाती। वहीँ, अगर कोई बच्ची स्कूल छोड़ देती है तो ऐसे में भी उसे ये मदद नहीं दी जाती। बता दें ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। इसके बाद कई और राज्यों ने इसी तर्ज पर इस तरह की योजना शुरू की है।
इस तरह करें आवेदन
– इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिकाओं के माता-पिता की आय आयकर के दायरे में नहीं आनी चाहिए अर्थात करदाता इस योजना के पात्र नहीं है।
– बेटी के माता पिता के पास मध्य प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
-इस योजना का लाभ परिवार की केवल दो बेटियों को ही मिलेगा।
– इस योजना का लाभ लेने के लिए आप राज्य की वेबसाइट (https://ladlilaxmi.mp.gov.in/) पर जाकर आवेदन भर सकते हैं।
– वेरिफिकेशन होने के बाद आपको लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिल सकेगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
फोटो
राशन कार्ड
बैंक खाता विवरण
मोबाइल नंबर
आधार कार्ड
आवेदन पत्र