बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित पुलिस अफसर मुकेश गुप्ता को कैट से राहत देने के खिलाफ शासन की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आर्थिक अनियमितिता के केस में नाम सामने आने के बाद से मुकेश गुप्ता निलंबित हैं।
मुकेश गुप्ता ने शासन के आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केस लगाया था। कैट ने उनके पक्ष में आदेश दिया और शासन के प्रमोशन निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। राज्य शासन ने कैट के इस फैसले को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक दिया था। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुकेश गुप्ता के पक्ष में आदेश दिया और कैट के फैसले को सही ठहराया।
इधर, राज्य शासन ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच को अपील की है, जिस पर पिछले कई महीनों से सुनवाई चल रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
निलंबित मुकेश गुप्ता को राज्य शासन ने पूर्व में 2018 में प्रमोशन देकर ADG से DG बना दिया था। तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव जीता। सरकार ने उनके खिलाफ हुई शिकायतों के आधार पर जांच कराई। आरोप सही पाए गए और उनके खिलाफ अलग-अलग कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। इसके साथ ही साल 2019 में उनके प्रमोशन आदेश को निरस्त कर दिया गया।