अनमोल इंडिया चिटफंड मामले में पूर्व सांसद अभिषेक और मधुसूदन को 3 थानों से नोटिस
राजनांदगांव | राजनांदगांव पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव को जिले के तीन थानों से नोटिस जारी की गई है। घुमका, चिखली और लालबाग थाने से जारी नोटिस में उन्हें कहा गया है कि 16 सितंबर को उपस्थित होंवे। अनमोल इंडिया
चिटफंड मामले में उनकी संलिप्तता आधार पर धारा 420 का मामला के आरोप में धारा 420 के तहत दर्ज है। नोटिस 14 सितंबर को मामला दर्ज है। दोनों पूर्व सांसदों के संबंधित थानों से जारी हुई है।
खिलाफ थानों में धारा 120बी, नोटिस के अनुसार 16 सितंबर 420, 406, 467, 468, 471, के 11 बजे न्यायालय के समक्ष 384 आईपीसी 10 छग निक्षेपकों चालान पेश किया जाएगा। धारा 41 के हितों का संरक्षण अधिनियम (1) (ख) दंड प्रक्रिया संहिता के 2000, 3, 4, 6 प्राइज चिट एंड प्रावधान के अनुरूप धारा 420 में मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट दोनों की गिरफ्तारी अपेक्षित न होने 1978 में उनकी संलिप्तता के से बगैर गिरफ्तारी के ही अभियोग
पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वजह से दोनों नेताओं को न्यायालय में उपस्थित रहने कहा गया है। हालांकि इस तरह के मामले में पूर्व में हाईकोर्ट से स्टे दिया जा चुका है। लेकिन विभिन्न थानों में अपराध दर्ज होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। नोटिस की पुष्टि थाना प्रभारियों ने की है।
पूर्व सांसद के प्रतिनिधि रविंद्र सिंह ने कहा कि चूंकि इस तरह के अनेक मामलों में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह व मधुसूदन यादव को उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्टे दिया गया है। इसलिए इस तरह का नोटिस का दिया जाना अदालत की अवमानना का कारण बन सकता है।