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ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को, आज मुस्लिम पक्ष ने दाखिल किया जबाव

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया। मामले में जिला जज वाराणसी ए.के विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। जहां दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। मुस्लिम पक्ष आठ हफ्ते बाद सुनवाई की मांग पर अड़ा। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है।

सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मामले में वादी महिलाएं अपने अधिवक्ताओं के साथ जिला जज कोर्ट पहुंचीं। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग खारिज होने के बाद पहली बार सुनवाई हुई।

जिला जज ने इस मुकदमे को सुनवाई योग्य करार दिया था, इसके बाद अंजुमन की ओर से आवेदन भी दिया गया है। ऐसे में इन आवेदनों पर सुनवाई के बाद अदालत की ओर से आदेश दिया जा सकता है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने 12 सितंबर 2022 को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है। साथ ही सुनवाई की तिथि गुरुवार 22 सितंबर को तय की थी। आदेश में उन्होंने कहा था कि उस दिन जितने लोगों ने पक्षकार बनने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत आवेदन दिया था, उस पर सुनवाई होने के साथ श्रृंगार गौरी मामले में वाद बिंदु भी तय किया जाएगा। संबंधित पक्षकार जवाबदेही भी दाखिल करेंगे।

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