आरंग | प्रार्थी राकेश चन्द्राकर द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी पुनीतराम देवदास एवं आनंदराम देवदास ग्राम करमंदी थाना आरंग द्वारा निजी व पारिवारीक कार्य हेतु दो लाख रूपये प्राप्त करने के बाद वापस न कर धोखाधड़ी करने के संबंध में शिकायत जांच किया गया। जांच पर आवेदक राकेश चन्द्राकर गवाह एवं अनावेदक का कथन लेकर दस्तावेज का अवलोकन किया पाया गया कि आरोपी पुनीतराम एवं आनंदराम देवदास द्वारा अपने नीजि व पारिवारीक कार्य हेतु दो लाख रूपये की आवश्यकता होना बताने से आवेदक ने आनंदराम के बातो में विश्वास कर पुनीतराम देवदास को दो लाख रूपये दिया था जिसका इकरारनामा दिनांक 15.06. 2021 को रायपुर कोर्ट परिसर में नोटरी करवाया था, पुनीतराम ने एक वर्ष के भीतर रकम लौटाने का वचन दिया था एवं रूपये वापस न कर पाने पर पुनीतराम ने अपने कब्जे की ग्राम करमंदी स्थिति भूमि खसरा नंबर 345,508,528 कुल रकबा 2.98 हेक0 भूमि को राकेश चन्द्राकर के पास विक्रय करने का इकरारनामा सौदा किया था। आनंदराम देवदास ने पूर्व परिचित रहने से एवं उक्त जमीन को शासकीय कोटवारी जमीन होना जानते हुये भी अपने पिता पुनीतराम देवदास के साथ । मिलकर एक राय होकर बेईमानी पूर्वक रकम को वापस न कर धोखाधड़ी किया है, रिपोर्ट पर अपराध क0 557/2022 धारा 420, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपियो की शीघ्र गिरफतारी हेतु श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण एवं श्रीमान् नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी आरंग निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर के हमराह में उनि सालिकराम साहू, आरक्षक राकेश सिंह, जगदीश कोसरिया, ब्यासनारायण घृतलहरे के द्वारा आरोपी आनंदराम देवदास पिता पुनीतराम देवदास उम्र 50 वर्ष 2. पुनीतराम देवदास पिता स्व० खोरबाहरा उम्र 70 वर्ष साकिनान करमंदी थाना आरंग जिला रायपुर को दिनांक 24.09.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रायपुर में पेश किया गया है।
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