गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का एफसीआरए लाइसेंस किया रद्द
गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया
गृह मंत्रालय ने कानून के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी), जो की गांधी परिवार से जुड़े संगठन है, का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया है।
यह कार्रवाई एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच के बाद हुई, जिसका गठन 2020 में एमएचए द्वारा किया गया था, जब भाजपा ने आरोप लगाया था कि आरजीएफ को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास से धन प्राप्त हुआ था।
समिति ने आरजीएफ और आरजीसीटी के वित्त पोषण की जांच शुरू कर दी थी और उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), और आयकर के संदिग्ध उल्लंघन के संबंध में इन संगठनों द्वारा प्राप्त धन की जांच की।
समिति का नेतृत्व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक विशेष निदेशक, सीआईटी, आयकर विभाग के सदस्यों के साथ, वित्त मत्रांलय, शहरी विकास मंत्रालय और एमएचए द्वारा किया गया था l