केंद्र सरकार ने आईटी नियमों के मद्देनजर नए सोशल मीडिया दिशा निर्देश किये घोषित
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों के मद्देनजर नए सोशल मीडिया दिशा निर्देश घोषित कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नए आईटी नियमों और गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नए आईटी नियम ज्यादा आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद, जवाबदेह होंगे और सुरक्षित इंटरनेट के हमारे लक्ष्यों को साकार करने के लिए अगला कदम हैं। उन्होंने कहा कि नए नियम हमारे हितों को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में सरकार और इंटरनेट मध्यस्थों के बीच एक नई साझेदारी भी चिह्नित करते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए यह एक सामान्य लक्ष्य और साझा मिशन है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत शिकायत निवारण पर फोकस ज्यादा किया गया है। यदि सोशल मीडिया पर कोई फेक कंटेंट या न्यूज जारी की जाती है तो शिकायत मिलने पर 72 घंटों के भीतर हटाना जरूरी होगा।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नए आईटी दिशानिर्देशों पर जानकारी देते हुए कहा कि इंटरनेट खुला और भरोसेमंद बना हुआ है। हमारा ध्यान फेक न्यूज, ऑनलाइन सट्टेबाजी पर है। जिसके कारण कई इंटरनेट यूजर्स से धोखाधड़ी की शिकायत मिलती है।
गौरतलब है कि ‘इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ शिकायत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन-2022 से जुड़े नए कानूनों को अधिसूचित कर दिया है। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री ने आज विस्तार से जानकारी दी। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए देश के संविधान के प्रावधानों और इसकी संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। सरकार की इस पूरी कवायद का उद्देश्य सोशल मीडिया यूजर्स को शिकायत करने के लिए एक उचित प्लेटफार्म प्रदान करना है। इसके तहत यूजर्स अपनी शिकायत को लेकर अपीलीय समिति में गुहार लगा सकता है।