नौकरी से निकाले जाएंगे ऐसे सरकारी कर्मचारी, समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया बड़ा फैसला
राजगढ़। जिले की आंगनवाड़ी केन्द्र निजी भवनों से संचालित नहीं हों। राशी आहरित कर कार्य नहीं करने वाले यदि सचिव तो वे निलंबित हों और यदि वे रोजगार सहायक हों, तो उनकी सेवाएं समाप्ति की जाएं। यह निर्देश कलेक्टर हर्ष दीक्षित द्वारा नरसिंहगढ़ विकासखण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया कि पुराने सरपंच नवीन सरपंच को चार्ज दें और विधिवत स्टॉक पंजी अनुसार सामग्रियां लौटाएं।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत हितग्राही के आवास के फोटो खींचने और पोर्टल पर अपलोड करने मध्य लगने वाले समय की जांच करें। विलंब होने पर संबंधित दोषी के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतों का आवेदकवार समीक्षा के दौरान कडिया सांसी के कतिपय हितग्राहियों द्वारा आवासों में द्वितीय अथवा तृतीय किष्त के लिए गलत लोकेशन की फोटो भेजी है अथवा राषि आहरित कर उसका दुरूपयोग किया हो, के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए राशी की वसूली की कार्रवाई करने और तत्कालीन सचिव के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई करने के साथ संबंधित विकासखण्ड समन्वय सहित संबंधित पी.ओ.-ए.पी.ओ. की जिम्मेदारी तय करने के निर्देष दिए।
इस अवसर पर उन्होंने मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित शिकायतों की जांच स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय सेवकों के नहीं कराने, पटवारी की रिपोर्ट पर कोई भी शिकायत फोर्स क्लोज नहीं करने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को हर घर-नल जल योजना के कनेक्शन, पाईप लाईन बिछाने हेतु खोदे गए मार्गो की मरम्मत, नल जल प्रदाय की जमीनी हकीकत जानने और परियोजान्तर्गत छूटे हुए नामों तथा परियोजना का संचालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, कि जांच पटवारियों, सचिवों और रोजगार सहायकों से कराने तथा पेयजल पाईप लाईन को क्षतिग्रस्त करके पेयजल का दुरूपयोग अन्य कार्यो (सिंचाई) में करने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनप पंचायतों को दिए।
इस अवसर पर उन्होंने पुराने तालाबों के गहरीकरण कार्य कराने, अभियान चलाकर थाना प्रभारी के साथ अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण की शिकायतों का मौके पर जाकर निराकरण करने, फौती नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पात्र हितग्राही को राशन नहीं मिलने ताकि शिकायतों को लंबित नहीं रखने तथा मृत हितग्राहियों के नाम शासन की योजनाओं पेंशन, राशन आदि अन्य योजनाओं से काटने एवं दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरणों में दुर्घटना स्थल पर व्यक्ति की मृत्यु होने पर संबंधित पंचायतों अथवा नगरीय निकायों से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और अस्पताल में मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल से ही जारी करने के निर्देष दिए।
इसके साथ ही उन्होंने विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को जननी सुरक्षा एवं प्रसुति सहायता के प्रकरण लंबित नहीं रखने तथा शिकायतों के निराकरण का समय-सीमा में करने कार्ययोजना बनाने के निर्देष दिए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ अंषुमनराज, डिप्टी कलेक्टर रोशनी वर्धमान, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ सहित सहायक यंत्री-उपयंत्री एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे।