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2010 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस त्रासदी पर हाईकोर्ट कोर्ट का फैसला, देखें पूरी रिपोर्ट

मिदानपुर : साल 2010 में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में हादसे से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने 6 लोगो को जमानत दी है बता दें कि मुंबई जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस झारग्राम के पास पटरी से उतर एक माल गाड़ी के चपेट में आ गयी थी जिससे 148 यात्रियो बेमौत मारे गए थे यह घटना 28 मई 2010 की है। इस घटना से पहले भाकपा माओवादी ने चार दिन बंद कर तोड़फोड़ किया था वहीँ इस घटना के पीछे माओवादी संगठन का हाथ होने की बात भयउ सामने आयी थी।

ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की घटना से जुड़े मामलो पर हाईकोर्ट ने 6 आरोपियों को जमानत ही है। अधिकारियों का कहना है कि 2010 की घटना के पीछे माओवादी द्वारा तोड़फोड़ करने का परिणाम था।

जस्टिस पार्थ सारथि और तपब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि ” अपराध की प्रकृति जैसी भी हो ” लेकिन लम्बे समय तक परिक्षण अनुच्छेद 21 का उलंघन है जाँच के चलते आरोपी 10 साल से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहे। उस समय की तत्कालीन रेल मंत्री मंमता बेनर्जी ने इस घटना की सीबीआई जाँच की मांग की थी जिसके बाद 2010 में जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया था बता दें कि उस समय पश्चिम वामपंथी सरकार थी।

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