कलेक्टर की संपत्ति नीलाम करने का आदेश जारी,कोर्ट ने दिए कुर्की के आदेश….
जांजगीर – चांपा। छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर की संपत्ति नीलाम करने का आदेश जारी हो गया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। जांजगीर-चांपा जिला में कलेक्टर के नाम कुर्की वारंट जारी हुआ है। इस कुर्की वारंट में खास बात यह है कि इसमें कलेक्टर की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि कलेक्टर ऑफिस की संपत्ति बिकेगी जिसमे कलेक्टर की कार से लेकर अन्य शासकीय सम्पत्तियाँ शामिल हैं।
दरअसल, जांजगीर के सिंघानिया जनरल स्टोर से साल 2007 में 1 लाख 7 हजार का सामान कलेक्टर बाढ़ राहत शाखा में सप्लाई किया गया था। इसके भुगतान के लिए दुकान संचालक बार-बार कह रहा था, लेकिन कलेक्टर के दफ्तर के बार-बार चक्कर काटने और 15 साल बाद भी कलेक्ट्रेट से इन सामानों का भुगतान नहीं किया गया है
इसके बाद दुकान संचालक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब मामले में फैसला सुनाते हुए भुगतान के बदले जिला न्यायालय ने कलेक्टर के शासकीय संपत्तिओं को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसमें कलेक्टर की कार और अन्य शासकीय संपत्तियों की नीलामी की जाएगी।