शादीशुदा कपल को सरकार दे रही है 2.30 लाख रुपए, जानें आवेदन करने की प्रक्रिया…
सरकार जीने से लेकर मरने तक कई आर्थिक सहायता की योजनाएं लेकर आती हैं लेकिन इनके बारे में जनता को भी पता नहीं होता है। दरअसल, इन योजनाओं का ज्यादा प्रचार नहीं किया जाता है। सरकार देश में समानता का अधिकार देने और भेदभाव को खत्म करने के लिए ऐसी ही योजना चला रही है, जो लोगों के सामाजिक सुरक्षा करने के साथ ही आर्थिक मदद भी देती है। यह योजना अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन स्कीम है, जो शादीशुदा लोगों को 2.30 लाख रुपये तक देती है।
अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपके पास मैरेज सर्टिफिकेट होना चाहिए और इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जो एक जाति से दूसरी जाति में शादी करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है, और वह किसी अन्य समुदाय में शादी करता है, तो उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन योजना के तहत तभी फायदा देगी, जब एक समृद्ध हिंदू और एक अनुसूचित जाति की आपस में शादी हुई है। वहीं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी के एक वर्ष के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरी शादी करने वाले को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर गलत जानकारी दी गई है तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर कोई केंद्र और राज्य की दूसरी सरकारी योजना का फायदा उठाया है, तो आपको उतनी रकम इस योजना के तहत काट ली जाएगी।
कैसे करें इस योजना के लिए अप्लाई
आप अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद के पास जाकर इस योजना के तहत अप्लाई करा सकते हैं। वह आपका आवेदन डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देंगे। इसके साथ ही आप इस योजना के तहत फाॅर्म भरकर राज्य सरकार और जिला कार्यालय को भी दे सकते हैं।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता
आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह होने का हलफनामा भी लगाना होगा। इसके साथ ही आपकी पहली शादी है, यह प्रूफ करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी देना होगा। पति पत्नी को आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। इसके अलावा, जॉइंट बैंक अकाउंट देना होगा ताकि उसमें पैसा आ सके। आवेदन अप्रूव होने के बाद पति-पत्नी के खाते में 1.3 लाख की रकम दी जाएगी और 1 लाख रुपये की एफडी करा दी जाएगी।