अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ पिता करता रहा बार-बार दुष्कर्म
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में कोर्ट ने 13 साल की बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उसे 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. स्पेशल जज सुरेखा मिश्रा ने यह भी सिफारिश की कि रेप पीड़िता को सरकारी खजाने से तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि 32 साल के आरोपी ने अपनी ही बेटी से साल 2018 में कई बार रेप किया. साथ ही बेटी को यह कहते हुए धमकाया भी कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो उसे जान से मार डालेगा. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था. तभी से यह मामला कोर्ट में चल रहा था. शनिवार को इस मामले पर फैसला आया है.
जज सुरेश मिश्रा ने कहा, “कोई भी लड़की अपने साथ किसी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने पिता से सुरक्षा की उम्मीद करेगी. लेकिन जब जघन्य अपराध पिता ही करेगा तो वह किस पर भरोसा करे?” उन्होंने कहा, ”इस व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ न केवल विश्वासघात किया है. बल्कि, इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देकर समाज में पिता के दर्जे का भी मजाक उड़ाया है.” इससे पहले शिवपुरी जिले से भी मिलता जुलता मामला सामने आया था. यहां एक पिता ने अपनी ही 13 साल की बेटी के साथ रेप किया. आरोपी 20 दिन तक दरिंदगी करता रहा. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
घटना शिवपुरी जिले के खनियांधाना थाना इलाके की है. यहां मजदूरी करने वाले शख्स ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ 20 दिन तक रेप किया. पीड़िता ने पिता की घिनौनी करतूत की जानकारी मां और मौसी को दी. उसके बाद दोनों के साथ खनियांधाना थाने पहुंची. वहां शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता का कहना था कि पिता 20 दिन से उसके साथ गलत काम कर रहा था.