रायपुर

कल मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंधित , आदेश हुआ जारी, नियम उलंग्घन करने पर लगेगा इतने का जुर्माना…

रायपुर : सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 18 दिसम्बर 2022 रविवार को बाबा गुरू घासीदास जयन्ती के पावन अवसर पर मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर की सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिनांक 18 दिसम्बर 2022 रविवार को बाबा गुरू घासीदास जयन्ती के पावन अवसर पर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।

सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने बताया कि दिनांक 18 दिसम्बर 2022 रविवार को बाबा गुरू घासीदास जयन्ती के पावन अवसर पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही दिनांक 18 दिसम्बर 2022 रविवार को बाबा गुरू घासीदास जयन्ती के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने – अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में सतत निरन्तरता से पर्यवेक्षण करेंगे।

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