6 पट्टेधारको को लीज क्षेत्र से बाहर रेत निकालने के चलते कलेक्टर ने जारी किया नोटिस
बलौदाबाजार :- लिलेश्वर निषाद : कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में अवैध रेत परिवहन के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है।अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा दो दिनों में सख्त कार्रवाई की गई। जिसमें 10 हाइवा सहित 1 चैन माउंटेड वाहन को ज़ब्त किया गया हैं। जिला खनिज अधिकारी के के बंजारे ने बताया कि कल देर शाम पलारी के पटपुरा रेत खदान से धमनी में के जंगल के रास्ते नियम विरुद्ध एवं बिना रायल्टी पर्चे की शिकायत मिली जिस पर विभाग द्वारा मौके पर पहुँचकर मुयाना किया।
मौके में पहुँचने पर 2 नग हाईवा गाड़ी नम्बर सीजी 28 जेएन 9212 एवं सीजी 28 जे 8628 जिसमें बिना रॉयल्टी के 20 घन मीटर एवं 22 घन मीटर खनिज रेत की निकासी करते पाया गया। जिसे तत्काल जब्त कर गिधपुरी थाने के सुपुर्दगी में रखी गयी है। इसके साथ ही खदान क्षेत्र का मौका निरीक्षण रात 7-8 बजे किये जाने पर एक चैन माउन्टेड मशीन रेत खनन हेतु नदी के भीतर मिला। जिसे मौके पर जब्ती बनाकर थाने में जमा करनें की कोशिश किया गया।
पर मशीन आपरेटर के द्वारा जानबुझकर मशीन को बिगाड़ा गया जिससे मशीन चालू नहीं हो पाया। बाद में खनिज में विभाग द्वारा बाहर से आपरेटर बुलाकर पुनः चालू करनें का प्रयास किया गया पर बिगाड़ समझ नही आने से गाड़ी को वही जब्त कर रखा गया। खदान क्षेत्र से बाहर जाने के दौरान कुछ समय के अन्तराल में अवैध रेत उत्खनन कर्ता विपुल साहू निवासी दुर्ग के द्वारा आपरेटर से मशीन चालू करवाकर फिर से अवैध रेत उत्खनन करवाते पाया गया।
मौके पर से फिर से 2 रेत भरी हाईवा एवं 02 रेत भरने नदी के भीतर खड़ी खाली हाईवा सहित चैन माउन्टेड मशीन जिससे अवैध रेत खनन किया जा रहा था। सभी को जब्त कर थाना लवन के सुपुर्दगी में रखा गया। उक्त वाहनों का क्रमांक सीजी 28 जे 7509, सीजी 10 बीजी 8546, सीजी 22 एम 9475, सीजी 22 पी 9075 एवं चैन माउन्टेड फोकलेन माीन माडल-205 चेनिस नम्बर पीयूएनजेडी 20एजेएन 3133287 शामिल।
उक्त कार्यवाही के आधार पर पुटपुरा रेत खदान के पट्टाधारी के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस भी किया गया है। इसी तरह आज सुबह 10 बजे पलारी-गिधपुरी मार्ग पर मोहान रेत खदान से बिला अभिवहन पारपत्र के खनिज रेत के अवैध परिवहन करते हुए 3 हाईवा जिसका नम्बर सीजी 25 एल 5469, सीजी 04 पीए 3317, एवं सीजी 09 जेएम 7659 एवं एक हाईवा बिना रॉयल्टी के चुनापत्थर गिटटी का परिवहन करते हुए जब्त किया गया हैं।
जिसका नम्बर सीजी 04 एमके 3321 है। यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
6 पट्टेधारको को लीज क्षेत्र से बाहर रेत निकालने के चलते कलेक्टर ने जारी किया नोटिस
जांच में अन्य रेत खदानों में भी लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन पाये जाने के फलस्वरुप अवैध खनन/लीज क्षेत्र के बाहर खनन/बिना अभिवहन पारपत्र के रेत खदानों से रेत की निकासी किये जाने वाले कुल 6 खदानों, दतरेंगी रेत खदान, मलपुरी रेत खदान, बम्हनी रेत खदान, पैरागुड़ा रेत खदान,सिरियाडीह रेत खदान एवं मोहन रेत खदान के विरूद्ध जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इस नोटिस के जवाब में समाधान कारण उत्तर ठेकेदारो के द्वारा प्रस्तुत नही किये जाने की स्थिति में रेत खदानों को निरस्त करने अथवा प्रतिभूति राशि को शासन के पक्ष मे राजसात करने अथवा पट्टेदारों के द्वारा जमा किये जाने वाली डेडरेंट का 4 गुना राशि की वसूली अर्थदंड के रूप में की जावेगा। उल्लेखनीय की 13 दिसंबर को बम्हनी रेत खदान मे मशीन लगाकर रात में लीज क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग के द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर 4 लाख 59 हलार का अर्थदण्ड की वसूली किया गया है। इसी प्रकार दतरेंगी रेत खदान में माीन लगाकर लीज क्षेत्र से बाहन अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरण में 04 हाईवा व 01 चैन माउन्टेड फोकलेन मशीन अभी जब्त ही है।
गौरतलब है की कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में रेत के अवैध कारोबार के मामले में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अवैध रेत के भंडारण,अनुमति और उत्खनन, परिवहन के साथ-साथ रॉयल्टी पर्ची आदि सभी दस्तावेजों के परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। बंसल ने कहा है कि ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी। अवैध रेत खनन व धंधा करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है और ऐसे अवैध धंधे एवं परिवहन करते पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।