18 साल से कम उम्र वालों को भी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे कर सकते हैं आवेदन…
देश में ड्राइविंग करने के लिए वैध लाइसेंस का होना जरूरी होता है. डीएल ना होने पर पुलिस चेकिंग के दौरान आपका मोटा चालान भी कट सकता है. ज्यादातर लोगों को सिर्फ यह जानकारी होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल का होना जरूरी होता है, लेकिन आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. हम आपको इस खबर में बता रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र होने पर भी आप किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं.
अब प्रदेश में 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे. परिवहन आयुक्त ने कहा है कि ये लाइसेंस 50 सीसी तक की गाड़ियों को चलाने के लिए वैध होते हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियां अब नहीं बन रही हैं, इसलिए आदेश जारी किए जा रहे हैं कि ये लाइसेंस तब ही दिए जाएंगे जब खुद आवेदक को ऐसी गाड़ी लाकर आरटीओ में ट्रायल देकर टेस्ट पास करना होगा. साथ ही उन्हें बताना होगा कि लाइसेंस बनने पर वे ऐसी कौन सी गाड़ी चलाएंगे. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था लागू होने के बाद इस तरह के लाइसेंस ही नहीं बन पाएंगे.
अगर आप लोग भी बिना घर से बाहर जाए ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बता दें कि आपको सबसे पहले https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा. परिवाहन विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में Driving License रीलेटेड सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर आपको अपने राज्य को चुनने के लिए कहा जाएगा, उदाहरण के लिए आपने अपना राज्य दिल्ली चुना, जैसे ही आप अपना राज्य का चयन कर लेंगे आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे.
राज्य चुनने के बाद अगले स्टेप पर आपको कई ऑप्शन दिखेंगे और इनमें से पहला ही ऑप्शन है लर्नर लाइसेंस.
जैसे ही आप लर्नर लाइसेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको दिखाई देगा कि Aadhaar Card और बिना आधार कार्ड दोनों ही तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं. फर्क केवल इतना है कि आधार कार्ड वाले लोग घर से भी टेस्ट दे सकते हैं लेकिन बिना आधार कार्ड के अप्लाई करने वालों को खुद जाकर टेस्ट देकर आना होगा.
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर-दो में लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स में इसकी जानकारी चौथे पाइंट पर दी गई है. इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का हो वह सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता, लेकिन इसी के साथ यह भी बताया गया है कि ऐसी मोटरसाइकिल जिसका इंजन 50 सीसी की क्षमता से कम का हो उसे 16 साल की उम्र के व्यक्ति लाइसेंस लेने के बाद चला सकते हैं.