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वन्दे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग युवक ने कहा….

रायपुर। वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. दरअसल 10 मार्च को शाम करीब 5.50 बजे नागपुर- बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के अनुरक्षण में तैनात सब इंस्पेक्टर आरके राठौर द्वारा मोबाईल के माध्यम से सूचना दी गई कि सरोना- रायपुर के मघ्य किमी संख्या 833/25 के पास किसी ने वंदे भारत ट्रेन में पत्थर मारी है। पत्थर मारने वाला बालक जो काले रंग का पेन्ट एवं काले रंग को टी शर्ट पहना है, रेलवे पुलिस को उसका हुलिया भी बताया गया।

नागपुर- बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी कोच संख्या सी-13 में आकर लगी। सूचना के आधार पर किमी संख्या 834/07 एम्स अस्पताल के पीछे डयुटी में तैनात प्रधान आरक्षक पीके गौरहा तथा उसी क्षेत्र में चोरी की पतासाजी में तैनात सउनि डीके वर्मा एवं प्रधान आरक्षक जेएल कौशल को तुरन्त घटना स्थल पर भेजा गया। वहीं निरीक्षक एम.के मुखर्जी, उप निरीक्षक केबी गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे । घटनास्थल के आस- पास क्रिकेट खेल रहे बच्चों से घटना के सम्बंध में जानकारी ली गई। सूचना, हुलिया एवं पहनावा के आधार पर राजीव नगर घटनास्थल के पास ही एक अपचारी बालक निवासी- .बीएसपीयू कालोनी जरवाय थाना- कबीरनगर जिला- रायपुर छग को रोका गया।

पूछताछ करने पर स्वैच्छा से उपरोक्त गाडी में मस्ती में कांच तोडने के लिये पत्थर मारना स्वीकार किया । अपचारी बालक द्वारा अपना गलती कबूल करने पर अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेकर उसके माता- पिता के साथ रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर लाया गया। अपचारी बालक के कथनानुसार उनका बयान उसके माता- पिता के समक्ष दर्ज किया गया। अपचारी बालक को रेल्वे अधिनियम के धारा 153 का दोषी पाते हुये उसे अभिरक्षा में लेकर अपराध क्रमांक 1567/2023 दिनांक 10 मार्च 2023 धारा 153 रेल्वे अधिनियम दर्ज किया गया। सूर्यस्त होने तथा अपचारी बालक होने के कारण बालक को लिखित में उसके माता- पिता को अभिरक्षा में दिया गया । मामले की जांच निरीक्षक एम.के. मुखर्जी के द्वारा कि जा रही है।

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