बिना टिकट करें ट्रेन में सफर…TT नहीं रोक पायेगा… पढ़िए ये नियम…
नई दिल्ली भारतीय रेलवे की तरफ से नया कदम उठाया गया है. इसमें आप ट्रेन के किराये या जुर्माने का भुगतान डेबिट कार्ड के जरिये कर सकते हैं. यानी यदि आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं है तो आप अपना टिकट ट्रेन में चढ़ने के बाद कार्ड से पेमेंट करके भी बनवा सकते हैं.
कई बार यात्री को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है या उसको अपने गंतव्य का टिकट नहीं मिल पाता. ऐसी स्थिति में रेलवे की तरफ से भारी पेनाल्टी लगाई जाती है. आप इस पेनाल्टी का पेमेंट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं.
रेलवे बोर्ड के अनुसार अधिकारियों के पास प्वाइंट ऑफ ऑफ सेलिंग यानी मशीन में 2G सिम लगे हैं. इस कारण दूर के इलाकों में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. रेलवे की तरफ से 4G सिम की सुविधा इन मशीनों के लिए शुरू की गई है.
रेलवे के नियम के अनुसार, यदि आपके पास आरक्षित टिकट नहीं है और आपको कहीं जाना है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं. इसके बाद आप टिकट चेकर के पास जाकर प्लेटफॉर्म टिकट दिखाकर टिकट बनवा सकते हैं. यह नियम रेलवे ने ही बनाया है. प्लेटफॉर्म टिकट के साथ आपको तुरंत TTE से संपर्क करना होगा. TTE आपका टिकट बना देगा.
TTE आपको ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है. लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता. अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट बनवा लें.
आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने का पात्र बना देता है. साथ ही यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते समय डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा.