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बीजेपी विधायक बीच रास्ते से गिरफ्तार, वाहन रोककर अपने साथ ले गई पुलिस, जाने पूरा मामला

कर्नाटक। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को रिश्वत मामले में बीजेपी विधायक और KSDL के पूर्व चेयरमैन मदल विरुपक्षप्पा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोकायुक्त के अधिकारियों को विधायक को क्याथासंद्रा टोल गेट पर रोकते हुए देखा गया, जब वो बेंगलुरु जा रहे थे. सूत्रों ने बताया कि विरुपक्षप्पा अपनी कार से उतरे, जिसके बाद लोकायुक्त टीम उन्हें अपने साथ लेकर गई. लोकायुक्त के पुलिस महानिरीक्षक ए सुब्रमण्येश्वर राव ने न्यूज एजेंसी को बताया कि जब विधायक बेंगलुरु जा रहे थे तभी हमने उन्हें तुमकुरु में गिरफ्तार कर लिया था. बीजेपी विधायक KSDL में हुए रिश्वतकांड के मुख्य आरोपी हैं. ये मामला राज्य सरकार की कंपनी द्वारा केमिकल्स की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों से बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत की मांग का है. इस मामले में हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जस्टिस के. नटराजन ने अपने फैसले में 7 मार्च को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया और कहा कि उस समय एफआईआर में कोई सामग्री नहीं मिली थी, लेकिन अब पुलिस की केस डायरी और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि विरुपक्षप्पा की हिरासत आवश्यक है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके.

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