सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की इस सांसद की सदस्यता, राहुल गांधी के लिए भी खुले रास्ते
नईदिल्ली। लक्षद्वीप के सांसद रहे मोहम्मद फैजल पीपी की लोकसभा सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। जिसके बाद राहुल गांधी के लिए भी नए रास्ते खुलते दिख रहे हैं। बता दें कि हत्या के प्रयास के एक मामले में निचली अदालत ने मोहम्मद फैजल को दस साल की सजा सुनाई थी। जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।
बता दें कि कवारत्ती की सत्र अदालत ने एनसीपी के लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल पीपी को हत्या के प्रयास मामले में दस साल जेल की सजा सुनाई थी। जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। हालांकि फैजल ने इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसके बाद सजा माफ कर दी गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद फैजल की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। फैजल की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट से बहाल होने के बाद लोकसभा की ओर से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
हाल ही गई है राहुल की सदस्यता
दरअसल, बीते दिनों ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दाखिल एक मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी को नोटिफिकेशन जारी कर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन कर इसे बीजेपी की साजिश बताया था।
फैजल केस में क्या था पूरा मामला?
सांसद मोहम्मद फैजल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह पर हमला करने का आरोप था। मोहम्मद फैजल पर हत्या के प्रयास को लेकर एंड्रोट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। इस सजा के बाद एनसीपी सांसद का पद फैजल को छोड़ना पड़ा था। दरअसल साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट किए गए सांसदों और विधायकों को दोष सिद्ध होने पर तुरंत अपील करने के लिए तीन महीने दिए बिना सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।