छत्तीसगढ़बेमेतरा

धारा 144 प्रभावी, हथियार, धरना, रैली, सभा पर प्रतिबंध

जिला महासमुंद में भी धारा 144 लागू करने का आदेश हो गया है। बाकायदा तत्संबंध में कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है। अब किसी प्रकार की सभा, धरना, जूलूस या रैली नहीं निकाली जा सकेगी। यह धारा नगरीय निकाय क्षेत्रों महासमुन्द, तुमगांव, बागबाहरा, पिथौरा, बसना व सरायपाली में लागू की गई है।कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने इसके लिए आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर द.प्र.सं. की धारा 144 लगा दी है।

जिला महासमुन्द के सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र महासमुन्द तुमगांव बागबाहरा / पिथौरा / बसना / सरायपाली अंतर्गत उपरोक्त स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन सार्वजनिक स्थानों में भी एवं विवरण आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति समूह 5 या 5 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर एकत्र नहीं होने और न ही घूमेंगे।

कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।

यह आदेश शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी / पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है. कर्तव्य के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।

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