क्राइम

गांजा तस्करों को 15 साल की कैद, 2-2 लाख का जुर्माना भी

रायपुर। रायपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्करी के 4 आरोपियों को 15 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल रायपुर की खमतराई थाना पुलिस ने 10 फरवरी 2018 को 4 आरोपियों वीवीआर श्रीनिवास राव, एन श्रीनिवास राव, पामोसुशी विजय परमज्योति और रवि नाडार को एक ट्रक में लगभग 11 क्विंटल गांजा परिवहन करते हुए पकड़ा।

विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) अतुल कुमार श्रीवास्तव ने 27 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया और प्रत्येक को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता राकेश लोधी, पीएस ताकसांडे ने पैरवी की। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद भारत ने पैरवी की।

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