रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी भर्तियां शुरु हो सकेंगी। 58 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगी रोक हटा दी है। साथ ही, तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।
सीएम भूपेश ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत क्या है। सीएम ने कहा – 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं,पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा। लड़ेंगे-जीतेंगे।