रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ में पंजीकृत राशनकार्डधारी सभी सदस्यों का आधार नंबर प्रस्तुत करने की समय-सीमा 30 जून तक निर्धारित किया गया है। इस संबंध में खाद्य विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा 30 जून 2023 तय की गई है।
पत्र में कहा गया है कि जिले में प्रचलित पंजीकृत सभी सदस्यों का आधार नंबर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर समय-सीमा में आधार सीडिंग की कार्यवाही पूर्ण की जाए।