धरसींवा। प्रार्थी ताराचन्द साहू ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह निमोरा धरसींवा स्थित निर्माणधीन पानी टंकी के पास बने एक कमरे में रहकर चौकीदारी का काम करता है। प्रार्थी 25 मई को सुबह अपने कमरे में था कि लगभग 07.30 बजे के टी एम मोटर सायकल में 03 लड़के प्रार्थी के घर के बाहर मोटर सायकल खड़ी किये और जबरदस्ती उसके कमरे में अंदर प्रवेश कर प्रार्थी से पैसा मांगे जिस पर प्रार्थी द्वारा मेरे पास पैसा नहीं है कहने पर एक लड़का प्रार्थी को पीछे से दबोच कर उसके मुंह को बन्द कर दिया। प्रार्थी स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया तो एक लड़का अपने पास रखें चाकू से प्रार्थी के दांये कुल्हे मंे 03-04 बार वार किया जिससे प्रार्थी जमीन में गिर गया एवं लड़के उसे धमकी दिये कि यदि चिल्लायेगा तो जान से मार देंगे तथा तीनों प्रार्थी के पैंट के जेब में रखें पर्स जिसमें नगदी 3,000/- रूपये एवं आधार कार्ड था, को लूट कर वाहन में सवार होकर फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 246/23 धारा 452, 394, 324, 34 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
लूट की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री अविनाश मिश्रा, थाना प्रभारी धरसींवा निरीक्षक शिवेन्द्र सिंह राजपूत तथा चौकी प्रभारी सिलतरा उपनिरीक्षक यू.एन.शांत कुमार साहू को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व चौकी प्रभारी सिलतरा के नेतृत्व में चौकी सिलतरा पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी एवं आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया।
घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। टीम के सदस्यों द्वारा अज्ञात आरोपियों द्वारा उपयोग किये गये दोपहिया वाहन के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी महेश रात्रे, रवि कुमार साहू एवं विधि के साथ संघर्षरत एक बालक को पकड़कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर तीनों के द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।
जिस पर तीनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की नगदी रकम 1300/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग के टी एम मोटर सायकल तथा 01 नग चाकू जप्त कर तीनों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी महेश रात्रे 02 वर्ष पूर्व हत्या के प्रकरण मंे थाना खमतराई से बाल संप्रेक्षण गृह माना में निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार-
01. महेश रात्रे पिता गणेश राम रात्रे उम्र 18 वर्ष 02 माह निवासी रामेश्वर नगर दुर्गा मंदिर के सामने भनपुरी थाना खमतराई रायपुर।
02. रवि कुमार साहू पिता कोमल प्रसाद साहू उम्र 22 साल निवासी रामेश्वर नगर जूट मील के पास भनपुरी थाना खमतराई रायपुर।
03. विधि के साथ संघर्षरत एक बालक।