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छत्तीसगढ़: 8 जिलों के 9 नगरीय निकायों में निर्वाचन संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर पालिका के ऐसे क्षेत्र जहां निर्वाचन संपन्न होना है वहाँ निर्वाचन संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। आयोग से इस संबंध में संबंधित कलेक्टर और ज़िला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को आदेश जारी कर कार्यक्रम की जानकारी दी गयी है। नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन जून 2023 के तहत नगरीय निकायों के पार्षद पदों का निर्वाचन होगा।

आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ठाकुर राम सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक़ प्रदेश के आठ ज़िलों के नौ नगरीय निकाय के नौ वार्ड में पार्षद का चुनाव किया जाना है। इसमें नगरपालिका परिषद् चांपा जिला-जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत खोंगापानी जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नगर पंचायत खरोरा जिला-रायपुर, नगर पंचायत तुमगांव जिला-महासमुंद, नगर पालिक निगम दुर्ग और नगरपालिका परिषद अहिवारा जिला-दुर्ग, नगरपालिका परिषद बेमेतरा जिला-बेमेतरा, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नगरपालिका परिषद कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया है कि जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 02 जून 2023 को संबंधित ज़िले के ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। उसी दिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना प्रारंभ होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र नौ जून तक लिया जाएगा। उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 जून को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख 12 जून है। साथ ही उसी दिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थिता वापसी के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रकाशन तथा निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा। आवश्यकता होने पर मतदान 27 जून को होगा तथा मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा (रिटर्निंग अधिकारी द्वारा) 30 जून 2023 को की जाएगी।

 

 

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