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छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर
रायपुर। राज्य शासन द्वारा 4 जून को कबीर जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों तथा होटल बार व क्लबों को बंद रखा जाएगा। साथ ही दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी।
गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट, स्टार होटलों और किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित होटलों में मदिरा विक्रय या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दिन मदिरा के व्यक्तिगत और गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जप्त कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।