बालोद। जिला पंचायत बालोद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत आलीखूँटा के अनुपस्थित तत्कालीन सचिव को 15 दिवस के भीतर उपस्थित न होने पर होगी एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। उन्होंने बताया कि जिले के जनपद पंचायत डौंडीलोहारा के ग्राम पंचायत आलीखूँटा के तत्कालीन सचिव बेनीराम ठाकुर 1 जनवरी 2022 से आज पर्यन्त तक बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। अतएव 15 दिवस के भीतर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष उपस्थिति दें अन्यथा पद से पृथक करने की एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
इससे पहले भी एक कर्मचारी 2 साल से था गायब
बालोद- भ्रष्टाचार के मामले में पंचायत सचिव को विभाग ने निलंबित किया, तो 2 साल से दफ्तर ही नहीं आया। अब इस मामले में बालोद जिला प्रशासन की तरफ से आखिरी अल्टीमेटम जारी किया गया है। जिला पंचायत बालोद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत खड़बत्तर के निलम्बित सचिव को 15 दिवस के भीतर उपस्थित न होने का अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिन में कर्मचारी उपस्थित नहीं होता है तो एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
उन्होंने बताया कि जिले के जनपद पंचायत गुण्डरदेही के ग्राम पंचायत कचान्दुर के भदरूराम साहू द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमे उन्होंने बताया कि धर्मपत्नि स्व. विशाखा साहू सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की हितग्राही थी, जिनकी मृत्यु दिनांक 16.01.2018 को हो गई थी। किन्तु तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव दुर्गेश कुमार सोनी द्वारा हितग्राही को 23 माह तक जीवित रखकर अनाधिकृत रूप से उसके पेंशन राशि को आहरण कर उपयोग की गई।