कोरबाछत्तीसगढ़

कोल घोटाले मामले में ईडी ने एक बार फिर निखिल चंद्राकर को धर दबोचा…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन में कथित अवैध लेवी के मामले में ईडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. बस थोड़ी देर पहले ही निखिल चंद्राकर को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है. ईडी की जांच शुरू होने के बाद यह पहला मामला है, जब देर शाम कोर्ट में किसी आरोपी को पेश किया गया है. बता दें कि निखिल चंद्राकर को कोल मामले में गिरफ्तार सूर्यकांत तिवारी का करीबी और भरोसेमंद माना जाता है. ऐसे समय में निखिल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जब सूर्यकांत ने जमानत के लिए आवेदन किया है.

छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी अरविंद सिंह को रिमांड अवधि खत्म होने पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया. ईडी ने जांच और पूछताछ के लिए फिर से रिमांड की मांग रखी, जिसे स्पेशल जज ने मंजूर कर लिया. अरविंद सिंह की 26 जून तक ईडी रिमांड की मंजूरी दी है. वहीं, कर्नाटक पुलिस द्वारा चार्जशीट में धारा 120 बी और 384 हटाने के बाद कोल परिवहन में कथित अवैध लेवी के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग और संदीप नायक ने जमानत के लिए अर्जी लगाई है. सभी ने कर्नाटक में दर्ज केस से धारा 120 बी और 384 हटने के बाद कोई केस नहीं बनने का तर्क दिया है. इस मामले में 26 जून को सुनवाई होगी. छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के सचिव व कमिश्नर निरंजन दास के अग्रिम जमानत आवेदन पर दो दिन की बहस के बाद स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस पर बुधवार को फैसला आ सकता है. दास की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने पैरवी की. उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि 120 बी का कोई केस नहीं बनता है.

छत्तीसगढ़ में आबकारी नीति अप्रैल 2019 में लागू हुई थी, जबकि दास ने मई 2019 में आबकारी सचिव और कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाली थी. दास के पास खरीदी बिक्री की जिम्मेदारी नहीं थी, वे प्रशासनिक कामकाज देखते थे. उनके नाम से कोई चैट भी नहीं मिला है. अधिवक्ता सिद्दीकी ने पीएमएलए एक्ट का हवाला देकर कहा कि दास की एंजियोग्राफी हो चुकी है. उन्हें किडनी की परेशानी है. उन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की भी समस्या है. इसके अलावा वे देश छोड़कर नहीं जा रहे हैं. गौरतलब है कि कर्नाटक पुलिस ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के विरुद्ध बेंगलुरु के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें धारा 120 बी और 384 को हटा दिया गया है. ईडी द्वारा बेंगलुरु के कादूगोड़ी वाइट फील्ड थाना में जुलाई 2022 में जो एफआईआर दर्ज करायी गयी थी,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button