छत्तीसगढ़सरगुजा

सरकारी स्कूल की छात्रा के साथ गंदी हरकत करने वाले शिक्षक को न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनायी

सरगुजा। सरगुजा में सरकारी स्कूल की छात्रा के साथ गंदी हरकत करने वाले शिक्षक को न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनायी हैं। दरअसल घटना करीब 4 साल पुराना हैं। यहां स्कूल के शिक्षक ने प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल करने की धमकी देकर छात्रा के साथ गंदी हरकत की गयी थी।

जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी थी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया था। अब मामले में 4 साल सरगुजाबाद कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें आरोपी शिक्षक को 3 साल सश्रम कारावास की सजा न्यायायल ने सुनायी हैं।

स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का ये मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक घटना 21 फरवरी 2018 की हैं। उस दन 11वीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का प्रैक्टिकल एग्जाम था। परीक्षा के बाद स्कूल के शिक्षक इनायतउल्ला खान ने छात्र-छात्राओं से उनका प्रैक्टिकल और वाइवा ठीक नहीं होने की जानकारी देकर डराने का प्रयास किया गया था।

इसके बाद शिक्षक ने छात्रों को शाम के वक्त अपने कोचिंग में बुलाया गया था। शाम को एक छात्रा अपनी सहेली के साथ शिक्षक के कोचिंग सेंटर में पहुंची। यहां दूसरे छात्र मौजूद नहीं थे। इस दौरान शिक्षक ने छात्रा व उसकी सहेली को कुछ देर तक थ्योरी पढ़ाई।

फिर जब छात्रा की सहेली कमरे से बाहर निकली, तो छात्रा को अकेला पाकर शिक्षक ने उसके साथ गंदी हरकत करनी शुरू कर दी। शिक्षक की इस हरकता का विरोध करने पर शिक्षक ने उसे फेल करने की धमकी दी गयी थी। उधरकोचिंग सेंटर में लौटने के बाद पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दे दी। जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों के साथ गांधीनगर थाने में पहुंचकर आरोपी शिक्षक इनायतउल्ला खान के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने आरोपी शिक्षक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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