रायपुर। हाईकोर्ट बिलासपुर ने मंगलवार को रायपुर स्थित अनुपम गार्डन, राजकुमार कॉलेज के पास स्थित यूथ हब, ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दायर की थी।
बता दें कि मूणत ने याचिका में यह तर्क दिया था कि उक्त यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर डेव्हलपमेंट प्लान.2011 ; रिवाईज्ड प्लान. 2021 के विरूद्ध है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर का कार्य मई 2023 में पूर्ण हो चुका है के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। रायपुर स्मार्ट सिटी एवं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता सतीश चन्द वर्मा एवं अधिवक्ता अनिमेश तिवारी द्वारा पैरवी की गई।