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मुख्यमंत्री समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, देखें इसकी जरूरी दस्तावेज

रायपुर  सरकार की सफलता आखिरी व्यक्ति तक के चेहरे पर मुस्कान लाने में है. मुस्कान अपनी योजनाओं से और फैसले से. और यहीं काम किया है छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने. विशाल हृदय और उदार व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं से आज सभी वर्ग आनंदित है. मुख्यमंत्री ने हर पहलू, हर गरीब और मजदूर की फिक्र की और उनके लिए योजना लेकर आए. ऐसी ही एक योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना. इस योजना के जरिए दिव्यांगता का सामना करने वाले लोगों और कम लंबाई वाले लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार पेंशन का लाभ दे रही है. सरकार के द्वारा बिना किसी भेदभाव के इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी समुदायों के विकलांग और कम लंबाई वाले लोगों को शामिल किया गया है.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य-

इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों और बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने के लिए सहयोग देना है.

हितग्राहियों के लिए पात्रता-

इस योजना का फायदा लेने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है. 6-17 वर्ष आयुवर्ग के दिव्यांग बच्चे और कम लंबाई वालों को ही योजना का फायदा लेने की पात्रता है. 6 से 14 साल के दिव्यांग और बौने बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन्हें योजना की पात्रता नहीं है. 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति और बौने व्यक्ति भी योजना के योजना के तहत पात्र हैं

योजना के तहत मिलने वाला पेंशन का लाभ-

इस योजना के तहत पहले 350 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था, सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के बाद इसे अब बढ़ाकर 500 रुपये प्रति महीने कर दिया गया ह

योजना के तहत चयन प्रक्रिया-

नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करती हैं. संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार होता है. वो पात्रता के मुताबिक तय करते हैं कि किसे योजना का लाभ दिया जाए और किसे नहीं

छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को इस तरह समझें-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऐसे विकलांग बच्चों को फायदा दिया जा रहा है जो 6 साल से लेकर 17 साल की उम्र के बीच के हैं. इसमें कम लंबाई के बच्चे भी शामिल हैं. हालांकि अगर 6 से 14 साल के ऐसे बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उन्हें योजना का फायदा भी नहीं मिलता है. वहीं 18 साल या फिर उससे अधिक की उम्र के विकलांग लोगों को योजना का फायदा मिल रहा है. इसके अलावा कम लंबाई वाले अर्थात बौने लोगों को भी योजना के अंतर्गत कवर किया गया है. इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा पात्रता रखने वाले लाभार्थी लोगों को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि वह अपनी आवश्यकता की छोटी-छोटी चीजों की खरीदारी कर सकें

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज-

इसके लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी

फोन नंबर

ईमेल आईडी

 

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