छत्तीसगढ़राजनांदगांव

महिला का आरोप पति को झूठे केस में जेल भेजा,मुझे सह-आरोपी नहीं बनाने के एवज में लिये 2.30 लाख रूपये

राजनांदगांव । राजनांदगांव में एक महिला ने थानेदार पर गंभीर आरोप लगाये हैं। महिला का आरोप हैं कि थानेदार ने उसके पति के खिलाफ झूठा केस दर्ज कर जेल भेज दिया, जबकि महिला को सह आरोपी बनाने की धमकी देकर पहले धमकाया गया। इसके बाद महिला को महिला को मामले से निकालने के नाम पर थानेदार ने उससे 2.30 लाख रूपये ऐठ लिये। बताया जा रहा हैं पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। जिसे लेकर महिला ने प्रेस कांफे्रंस कर थानेदार पर गंभीर आरोप लगाये हैं

पूरा घटनाक्रम राजनांदगांव जिला के बसंतपुर थाना क्षेत्र का हैं। राजनांदगांव प्रेस क्लब में सुमन साहू ने मीडिया से चर्चा कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये हैं। सुमन ने बताया कि उनके पति गिरधर साहू को पुलिस ने जमीन खरीद-बिक्री के मामले में झूठे केस में फंसा कर जेल भेज दिया गया। सुमन का कहना है कि उसके पति ने अपने हक के हिस्से की भूमि बेचकर उनके खाते में दो चेक के माध्यम से 30 लाख रुपये और आरटीजीएस के माध्यम से पांच लाख रुपये अंतरित किया था। महिला ने आरोप लगाया कि जमीन लेने वाले विनीता मदान और विवेक मदान उसे हड़पना चाहते हैं।

जिसके लिए उन्होंने पुलिस से सांठ-गांठ कर फर्जी मामला पंजीबद्ध कराया गया। महिला का आरोप है कि भूमि का शौदा किया हुआ रकम उनके पति को ना देना पड़े इसलिए दूसरे इकरारनामा में टाइप कर फर्जीवाड़ा किया गया। सुमन ने बताया कि उनकी जानकारी के बिना ही उनके खाते में 5 लाख रुपये आरटीजीएस किया गया। उसी के आधार पर अब उन्हें भी आरोपी बनाने की धमकी देते थानेदार द्वारा पांच लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। पति के जेल जाने के बाद महिला ने फर्जी मामले की कार्रवाई से बचने के लिए 2 लाख 30 हजार रुपये थाना प्रभारी शिव चंद्रा को देने के लिए एक आरक्षक को दिया गया।

सुमन ने मांग की हैं कि वो रकम उन्हें वापस दिलाई जाए। सुमन के पति गिरधर साहू पिछले 4 महीने से जेल में बंद हैं। प्रेस कांफ्रेंस कर सुमन ने जिस तरह से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये हैं, उससे हड़कंप मचा हुआ हैं। पीड़ित महिला का आरोप हैं कि पुलिस उसे कभी भी फर्जी प्रकरण में फंसा सकती हैं। इसलिए उसने पुलिस के उच्च अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button