रायपुर । कोटवारों को जुलाई महीने से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद राजस्व एवं आपदा विभाग ने आयुक्त भू अभिलेख, कमिश्नर और कलेक्टर को नये मानदेय को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश के मुताबिक वैसे कोटवार जिसके बाद कोई सेवा भूमि नहीं है, उससे 4500 से बढ़ाकर 6000, जिसके पास 3 एकड तक की सेवा भूमिला है उसे 4050 से 5500, जिनके पास 3 एकड़ से 7.5 एकड़ जमीं है, उसे 3375 से 4500 और जिसके पास 7.5 एकड़ से ज्यादा भूमि है उसे 2250 से बढ़ाकर 3000 रुपये मानदेय दिया जायेगा।
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