प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के स्वजनों को मिलेगी अनुग्रह राशि, मगर सुपात्रों को मिले
रायपुर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोरोना की वजह से मरने वालों के स्वजनों को 50 हजार रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गमजदा परिवार की पीड़ा तो कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की यह शसंवेदना भरी पहल वाकई काबिले तारीफ है। जिलों में अभी इस अनुग्रह राशि के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कई तरह की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सहायता राशि के पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
अभी तक केवल उन्हीं मृतकों के स्वजन को राशि देने की गाइडलाइन थी, जिनके पास कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र था, लेकिन अब इसके मापदंडों में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र से मिले नए दिशा-निर्देशों के आधार पर अब अनुग्रह राशि का वितरण होगा। यह राशि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न् योजनाओं के तहत दी गई आर्थिक सहायता के अतिरिक्त होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोविड-19 मौत नहीं लिखा होने के आधार पर अनुग्रह राशि का आवेदन अब खारिज नहीं किया जा सकेगा।
गाइडलाइन के मुताबिक जांच और उपचार संबंधी ऐसे दस्तावेज, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, मृत्यु के प्रमाणीकरण संबंधी शिकायत होने पर पीड़ित व्यक्ति जिला स्तर पर समिति से संपर्क कर सकता है। यदि मृतक की आरटीपीसीआर, मालिक्यूलर टेस्ट पाजिटिव पाई गई हो या अस्पताल, रोगी सुविधा केंद्र में चिकित्सक की जांच कोविड निर्धारित की गई हो तो परीक्षण की तारीख से कोरोना या चिकित्सकीय रूप से कोविड-19 निर्धारित होने के 30 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु भी अब इसके दायरे में होगी।
ऐसे मामले, जिनमें मरीज 30 दिनों से अधिक समय तक भर्ती रहा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, इसके साथ ही कोरोना पाजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो भी उसके स्वजन अनुग्रह राशि के हकदार होंगे। वहीं, पहले से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में यदि मृतक के स्वजन आपत्ति करते हैं तो उसे सुधारने के निर्देश शासन ने जारी किए हैं।
सरकार ने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में एक समिति बनाने की घोषणा भी की है। दस्तावेज के परीक्षण और सत्यापन के दौरान किसी तरह की कमी होने पर संबंधित कर्मी उसे सुधारने की दिशा में पहल करेंगे, ताकि प्रभावित को अनुग्रह का लाभ मिल सके। शासन ने अस्पतालों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं।
कोरोना से प्रभावित परिवारों तक अनुग्रह की राशि पहुंचे, इसके लिए संबंधित लोगोें को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से काम करना होगा। राशि अपात्रों के हाथ न जाने पाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले, इस पर भी नजर होनी चाहिए।