छत्तीसगढ़रायपुर

शिकायत व NGO की रिपोर्ट पर पर्यटन मंडल ने निरस्त की आइलैंड में ग्लास हाउस रेस्टोरेंट की योजना

रायपुर । बिलासपुर के खुंटाघाट स्थित आइलैंड पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास हाउस रेस्टोरेंट बनाने की योजना पर्यटन मंडल ने एनजीओ कंजर्वेशन कोर सोसाईटी बिलासपुर से प्राप्त रिपोर्ट के बाद निरस्त कर दी है। दरअसल मार्च में जब आइलैंड पर ग्लास हाउस रेस्टोरेंट निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया तब सोशल मीडिया में पक्षियों के नेस्टिंग आइलैंड को नुक्सान पहुचने के कारण बहुत विरोध हुआ था। टूरिज्म बोर्ड ने कहा कि कुछ एनजीओ सोशल मीडिया में भ्रामक बातें फैला रहे हैं।

क्या कहा एनजीओ ने

खुंटाघाट स्थित आइलैंड में निर्माण को लेकर रायपुर के वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने टूरिज्म बोर्ड को शिकायती पत्र लिखकर निर्माण पर आपत्ति जताई। आपत्ती में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार खुंटाघाट एक नोटिफाई वेटलैंड है जिस पर वेटलैंड रूल्स लागू होते हैं, जिसके तहत यहां पर निर्माण नहीं किया जा सकता। शिकायत के बाद टूरिज्म बोर्ड ने एनजीओ के माध्यम से एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट करवाने का निर्णय लिया । एसेसमेंट रिपोर्ट में एनजीओ ने लिखा है की खूंटाघाट जलाशय इकोलॉजिकल एवं पुरातत्व महत्व का है। जिस पर ग्लास हाउस रेस्टोरेंट का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, वह यहां के संवेदनशील एवं नाजुक इकोलॉजीकल सिस्टम का भाग है। यह आइलैंड स्थानीय एवं माइग्रेटरी पक्षियों का ब्रीडिंग एवं निवास स्थल है, जिसमें कुछ प्रजातियां अत्यंत दुर्लभ है। आइलैंड पर किसी भी प्रकार के स्थाई कंक्रीट और ग्लास निर्माण करना पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी वेटलैंड मैनेजमेंट 2020 गाइडलाइंस एवं वेटलैंड कंजर्वेशन एवं मैनेजमेंट रूल्स 2017 का उल्लंघन होगा।

क्या है नया प्रस्ताव

एनजीओ ने सुझाव दिया है कि विकास की गतिविधियों को जलाशय के किनारे पर स्थानांतरित किया जाए जो की जलाशय के एकदम निकट ना हो। किनारों पर बनाए जाने वाले ऐसे निर्माण एवं कॉटेज आदि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी सामग्री से बनाए जाने चाहिए जैसे बांस इत्यादि। इसके सीवरेज एवं सॉलिड वेस्ट को स्थल से दूर उचित निपटा एवं रीसायकल करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा वेटलैंड के आसपास साफ सफाई प्रदूषण से बचने के लिए सफाई अभियान नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। ऐसे कॉटेज जलाशय में पूर्ण भराव की सीमा से दूर बनाया जाये।

एनजीओ की रिपोर्ट के बाद टूरिज्म बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आइलैंड पर ग्लास हाउस रेस्टोरेंट का निर्माण नहीं किया जावेगा इसके स्थान पर जल संसाधन विभाग के द्वारा चिन्हित एक हेक्टर भूमि पर यह निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

वेटलैंड अथॉरिटी ने भी दे रखें है कलेक्टर को जाँच आदेश

गौरतलब है कि इस बीच सिंघवी ने एक शिकायत वेटलैंड अथॉरिटी को भी की जिसमें आइलैंड में निर्माण और खुंटाघाट जलाशय के पास निर्माण का भी विरोध किया गया है, क्योंकि वेटलैंड रूल्स प्रस्तावित करते हैं कि किसी भी वेटलैंड में 2007 तक के आए हाईएस्ट फ्लड लेवल से 50 मी अधिक तक कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। इस शिकायत के पश्चात वेटलैंड अथॉरिटी ने अध्यक्ष जिला वेटलैंड संरक्षण समिति सह कलेक्टर बिलासपुर को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर बिलासपुर से वेटलैंड अथॉरिटी रायपुर को जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button