रायपुर। शराब के शौकीनों के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में सभी सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग द्वारा इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह आदेश राज्य के सभी जिलों में लागू होगा।
आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह आदेश 1 अक्टूबर की रात 10 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी शराब दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन प्रदेश की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
जानकारी के मुताबिक, सभी ज़िले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि गांधी जयंती के दिन जिले में देशी, विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी।
2 अक्टूबर को शुष्क दिवस क्यों घोषित किया गया है?
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह दिन एक राष्ट्रीय अवकाश है और इस दिन देशभर में गांधी जी की जयंती मनाई जाती है।
शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध रहेगा?
शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी शराब दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
शुष्क दिवस का उल्लंघन करने पर क्या सजा होगी?
शुष्क दिवस का उल्लंघन करने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
शुष्क दिवस एक ऐसा दिन होता है जब किसी क्षेत्र में शराब की बिक्री और खपत प्रतिबंधित होती है।
शुष्क दिवस के आदेश का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?
शुष्क दिवस के आदेश का उल्लंघन करने पर आबकारी विभाग के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, शराब की दुकानों को सील करना या लाइसेंस रद्द करना शामिल हो सकता है।
दिवस के दौरान शराब पीने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?
शुष्क दिवस के दौरान शराब पीने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।