रायगढ़ : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने एवं प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक ली।
कलेक्टर सिन्हा ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने एवं निष्पक्ष रहने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय अधिकारी निर्वाचन कार्यों के अलावा किसी भी प्रकार की योजनाओं से जुड़े समीक्षा नहीं करेंगेे। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, वे कार्य जारी रहेंगे एवं उसकी राशि आबंटन होगी। कलेक्टर सिन्हा ने विभागीय टेंडर प्रक्रिया नहीं करने एवं राजस्व विभाग को भूमि आवंटन तथा विस्थापन के कार्य नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया में रोक तथा स्थानांतरण पश्चात कार्यभार ग्रहण नहीं कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यालयों एवं योजनाओं से संबंधित वस्तुओं से राजनैतिक दलों के व्यक्तियों की छाया चित्र हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोस्टर बैनर के छपाई में मुद्रक का नाम पता के साथ प्रतियों की संख्या उल्लेखित हो सुनिश्चित किया जाए। मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब बिक्री प्रतिबंधित करने के निर्देश आबकारी को दिए। इस दौरान उन्होंने आरईएस को कहा कि जिन स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया गया है उन्हें अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें, साथ ही मतदान केंद्रों में आवश्यक जानकारी लेखन का कार्य पूर्ण किया जाए।