नबालिक बालक को मारपीट कर गाली गलोच करने वाला 04 आरोपी पुलिस के गिरफ्त मे
जांजगीर चांपा जिला रिपोर्टर मनीराम आजाद
जांजगीर-चांपा जिले के मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रवीण पाटले उम्र 16 वर्ष जावलपुर अपने परिजनों के साथ थाना बलौदा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके गांव के कृष्णा रजक, राज यादव, राहुल रजक, एवं उसके अन्य साथियों के द्वारा एक राय होकर मां बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी देते हुए बलौदा उद्यान के सामने हाथ मुक्का, बेल्ट व लोहे के पाईप से मारपीट कर चोट पहुंचाया है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 344 / 23 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं उसके परिजन के कथनानुसार प्रकरण में अन्य आरोपी सौरभ साव एवम उसके सभी मिलकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज कर मारपीट करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 147, 148, भादवि एवं अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) (v) (क) जोड़ी गई है
प्रकरण में आरोपी 01. कृष्ण कुमार रजक उम्र 25 वर्ष 02. राज यादव उम्र 19 वर्ष 03. राहुल रजक उम्र 20 वर्ष 04 सौरभ साव उम्र 20 वर्ष सा० जावलपुर को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया एवं 02 विधि से संघर्षरत अपचारी बालकों को किशोर न्यायालय में पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही प्रदीप सोरी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जांजगीर थाना प्रभारी बलौदा उप निरी. मनोहर सिन्हा प्र.आर. गजाधर पाटनवार एम.आर. केदार साहू आर. संतोष रात्रे, हेमत श्याम राठौर अमन राजपूत युवराज सिंह रामभरोस कष्यप, प्रहलाद निर्मलकर का सराहनीय योगदान रहा।