रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने जिले में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर ने 17 नवंबर को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवंबर को शाम 5 बजे से लेकर दिनांक 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब इत्यादि, भांग, भांगघोटा एवं भण्डारण-भाण्डागार एवं मतगणना तिथि 03 दिसंबर के दिन संबंधित मतगणना स्थल क्षेत्रों की समस्त आबकारी केन्द्रों को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए है। डॉ भुरे ने शुष्क अवधि में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है और उल्लंघन करने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।