छत्तीसगढ़

निजी संस्थानों,औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी, कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाएंगे

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के मतदान कल होने हैं। जिसके मद्देनजर छुट्‌टी का आदेश जारी किया गया है। 17 नवंबर को जहां वोटिंग होनी है उन संबंधित क्षेत्रों में प्रशासन ने सामान्य अवकाश की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

आदेश के अनुसार निजी संस्थानों,औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी, कर्मचारियों को सवैतनिक (सैलरी न काटी जाए) अवकाश दिए जाएंगे। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग से जोड़ने के लिए ऐसा आदेश जारी किया गया है।

बिना वोटर ID भी दे पाएंगे वोट

भारत निर्वाचन आयोग ने 12 ऑपश्नल आईडी वोट के लिए वैलिड किए हैं। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।

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