बिलासपुर
डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
बिलासपुर। डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेने और जनहित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार सुनवाई की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस अरविंद कुमार चन्देल की युगल पीठ ने शासन को प्रकरण में कार्रवाई की जानकारी देने कहा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शहरों में साइलेन्स जोन घोषित कर डीजे प्रतिबंधित करना चाहिए।
डीजे के कानफोड़ू शोर से हो रही दिक्कतों पर चीफ जस्टिस ने दो माह पूर्व 29 सितंबर को स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा इस विषय पर दिए गए पूर्व के आदेशों का उल्लेख करते हुए इनके पालन के संबन्ध में मुख्य सचिव को रिपोर्ट देने का अंतरिम आदेश पारित किया था।