छत्तीसगढ़

कॄषि विभाग में पदोन्नति को लेकर जीएडी नियमों का खुला उल्लंघन

छत्तीसगढ़ । तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा कृषि विभाग पर पदोन्नति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के खुले उल्लंघन का आरोप लगाया है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी ने कहा कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति 2015 से पाँच वर्षों बाद पदोन्नति की जा रही है ,जबकि इसे प्रतिवर्ष किया जाना है उसके बावजूद 3 फरवरी 2021 को विभागीय पदोन्नति समिति ( DPC ) बैठक होने के बाद भी पिछले दो महीनों से पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया है ।

डी पी सी कमेटी के बैठक पश्चात अधिकतम 7 कार्यदिवस में पदोन्नति कार्यवाही तथा 20 दिनों में पदस्थापना आदेश जारी करने छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं के बावजूद पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाना शासन के नियमों का खुला उल्लंघन है । जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

प्रांताध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी ने आगे कहा कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ( REO ) से कृषि विकास अधिकारी ( ADO ) प्रमोशन तृतीय श्रेणी कर्मचारी का है । यह पदस्थापना आयुक्त कृषि के अधिकार क्षेत्र का है ।

अनावश्यक आयुक्त कृषि द्वारा पदस्थापना प्रस्ताव कृषि उत्पादन आयुक्त को भेज दिया गया । कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा माननीय कृषि मंत्री से अनुमोदन कराने के नाम पर विगत डेढ़ माह से प्रस्ताव रोककर रखा गया है तथा मंत्री जी को भी नहीं भेजा गया है ।

प्रकरण को लेकर पूर्व में मंत्री जी ज्ञापन दिया गया है जिस पर मंत्री कृषि ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आयुक्त कृषि को तत्काल कार्यवाही करने लिखित निर्देश दिए हैं । संघ ने उक्त प्रकरण को लेकर तत्काल पदोन्नति आदेश जारी करने की माँग की है । अन्यथा संघ आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होगा ।

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