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डिप्टी सीएम के शपथ पर मोहम्मद अकबर ने उठाये सवाल, कहा, संविधान में उप मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं, उनके कार्य औचित्यहीन…

रायपुर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के शपथ पर सवाल उठाये हैं। पूर्व विधि मंत्री अकबर मंत्री ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, लिहाजा उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना और उप मुख्यमंत्री के तौर पर किये गये काम भी औचित्यहीन है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जबकि संविधान में इस पद का प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने टीएस सिंहदेव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है।

संविधान में मिनिस्टर आफ स्टेट यानि मंत्री पद का जरूर जिक्र है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है। उन्होने मीडिया को नियम निर्देशिका की कापी भी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी शपथ विधि की दृष्टि में शून्य है। संविधान की तृतीय अनुसूची में पद व गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप है। चूंकि अरुण साव तथा विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है इसलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा किया गए कार्य औचित्यहीन है।

 

 

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