मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला 21 फरवरी को
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहते निचली अदालत जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है. इस मुद्दे पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 21 फरवरी को फैसला सुनाएगा। कोर्ट तय करेगा कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन लंबित रहने के दौरान जमानत पर सुनवाई की जा सकती है?
क्यूरेटिक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबितः ईडी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि एक समय और दो अलग-अलग अदालतों में एक ही मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती है। ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक क्यूरेटिक पिटीशन लंबित है, तब तक इस अदालत को नियामित जमानत पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
ईडी ने कहा कि मान लीजिए अगर क्यूरेटिक पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है, तो उस याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करेगा और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर लेगा।
वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने क्यूरेटिव पिटीशन के पक्ष में कोई आदेश कोर्ट में पेश नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है।
कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने 12 फरवरी को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी थी, उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत मिली थी।