छत्तीसगढ़

समय पर प्रतिवेदन नहीं देने के चलते पटवारी पर कार्यवाही, एसडीएम ने पटवारी को किया निलंबित

रायपुर

हाई कोर्ट के आदेश पर कलेक्टर द्वारा गठित की गई टीम में शामिल पटवारी द्वारा समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के मामले में पटवारी पर गाज गिरी है। पटवारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरने के चलते उन्हें एसडीएम ने निलंबित कर दिया है

दरअसल रोहणी दुबे ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने रोहणी दुबे के पक्ष में फैसला दिया था और बिलासपुर कलेक्टर को आदेशित किया था। जिसके बाद कलेक्टर के आदेश के तहत गठित टीम गठित की है। टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में किये गये उल्लेख अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत व्यपर्वतन के लिए उपरोक्त प्रचलित प्रकरण में पटवारी हल्का नंबर 41 मौजा सिरगिट्टी के पटवारी विजय भारत साहू के द्वारा समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रकरण में समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया जा सका। इस प्रकार पटवारी के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के चलते अनुशासनात्मक कार्यवाही किया गया और पटवारी विजय भारत साहू को निलंबित दिया गया।

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