छत्तीसगढ़

दबंगई करने वाली महिला सब इंस्पेक्टर और उसके भाई सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अंततः अपराध दर्ज

बिलासपुर। बिलासपुर में दबंगई करने वाली महिला सब इंस्पेक्टर और उसके भाई सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अंततः अपराध दर्ज कर लिया है। आपको बता दे कि होली के दिन 25 मार्च को महिला सब इंस्पेक्टर और उसके रिश्तेदारों ने युवकों के साथ मारपीट करने के साथ ही उनको कार में घसीटने का मामला सामने आया था। घटना पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पीड़ित पक्ष पर ही पहले अपराध दर्ज कर दिया था। पीड़ित पक्ष द्वारा सीसीटीवी फुटेज में सब इंस्पेक्टर और उसके भाई की दबंगई का साक्ष्य देने के बाद भी पहले अपराध दर्ज नही किया गया। लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने मजबूरन दोषी सब इंस्पेक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।

गौरतलब है कि मारपीट का ये पूरा घटनाक्रम सकरी थाना क्षेत्र में होली के दिन घटित हुआ था। इस दिन सड़क पर खड़े वाहन को हटाने के नाम पर महिला सब इंस्पेक्टर और उसके भाई का पीड़ित पक्ष से विवाद हुआ था। सकरी के गोकुल नगर में रहने वाले विवेक चतुर्वेदी ने बंधक बनाकर मारपीट की शिकायत पुलिस में की थी। पीड़ित ने बताया कि वह होली के दिन सड़क पर कार खड़ी कर दोस्तों के साथ होली खेल रहा था। इसी दौरान डाॅ. दुर्गेश सिंह वहां पर आए। उन्होंने सड़क से कार हटाने के लिए कहा, हाथ धोकर कार हटा देने की बात कहने पर वह मारपीट पर उतारू हो गया। इसके बाद वह लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए भाग निकला।

बाद में वह अपनी बहन सब इंस्पेक्टर किरण राजपूत, नीरज राजपूत और यदुनंदन सिंह राजपूत के साथ दोबारा मौके पर पहुंचे और विवेक और उसके साथियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद उसे अपने साथ बंधक बनाकर ले जाने लगे। पूरे घटना का सीसीटीवी विडियों सामने आने और मामला के तूल पकड़ने के बाद पुलिस हरकत में आयी। मारपीट की घटना में घायल विवेक की शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने सोमवार को एसआई किरण सिंह राजपूत, नीरज राजपूत, दुर्गेश राजपूत और यदुनंदन सिंह राजपूत के खिलाफ धारा 506, 323, 341, 363, 34 के मारपीट, अपहरण के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।

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