इंडिया नाम को लेकर दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया 10 अप्रैल तक अल्टीमेटम
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (India Alliance) के उपयोग किए जाने के विरोध में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों को 10 अप्रैल तक अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कहा है कि याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का यह आखिरी मौका होगा।
मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस, टीएमसी और द्रमुक समेत कई विपक्षी दलों को नए गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के उपयोग के खिलाफ व्यवसायी गिरीश भारद्वाज की जनहित याचिका की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह की खंडपीठ में हुई।
बता दें कि गिरीश भारद्वाज नाम के व्यक्ति ने पिछले साल अगस्त में यह याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार हुए कहा कि याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करने और इसका निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
क्या कहा गया है याचिका में
भारद्वाज ने अपनी जनहित याचिका में कहा था, ”विपक्षी दल अपने स्वार्थी कार्य के लिए ‘इंडिया’ नाम का उपयोग कर रहे हैं। पार्टियों ने केवल 2024 में लोकसभा चुनावों में अनुचित लाभ लेने के लिए गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखा है।
याचिका में कहा गया है कि यह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष वोटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। प्रतीक और नाम अधिनियम, 1950 की धारा 2 और 3 के तहत ‘इंडिया’ नाम का उपयोग निषिद्ध है।” दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 (अगस्त) में 26 विपक्षी दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था।